सिलीगुड़ी , जुलाई 12 -- पश्चिम बंगाल सरकार ने चाय बागानों के बकायेदार प्रबंधनों को कर्मचारियों के भविष्य निधि (पीएफ) और ग्रेच्युटी के बकाये का भुगतान करने के लिए एक महीने की समय-सीमा जारी की है।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि इसका पालन न करने पर प्राथमिकी दर्ज कर कारावास सहित सख्त कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

उत्तरकन्या (सिलीगुड़ी) में समीक्षा बैठकों के बाद राज्य के श्रम मंत्री अर्जुन सिंह ने बताया कि सरकार ने कर्मचारियों के वैधानिक भुगतानों में लापरवाही बरतने वाले प्रबंधनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि बंद चाय बागानों को पुनः खोलने, चाय उद्योग के पुनरुद्धार और श्रमिकों के न्यूनतम वेतन के मुद्दे पर नयी नीति तैयार की जा रही है।

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के हवाले से उन्होंने कहा कि सरकार औद्योगिक नीति में सुधार कर चाय क्षेत्र को मजबूत करने और रोजगार सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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