बैतूल , नवंबर 25 -- मध्यप्रदेश के बैतूल जिले के मुलताई में वर्ष 2023 में हुई हत्या के मामले में न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
मुलताई के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने 30 वर्षीय आरोपी सूर्यभान उइके को दोषी करार देते हुए यह फैसला सुनाया। उस पर 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है।
वारदात 11 अक्टूबर 2023 को हुई थी। आरोपी सूर्यभान अहाके उसी दिन ग्राम माझरी पहुंचा था। उसने अपनी रिश्ते में लगने वाली चाची डोमी बाई (60) की रस्सी से गला रेतकर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद जब कुछ ग्रामीणों ने उसे देखा, तो वह घबरा गया। आरोपी ने मृतका के शव को सफेद कपड़े में लपेटकर छिपाने का प्रयास किया और मौके से फरार हो गया।
घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था। त्वरित कार्रवाई करते हुए साक्ष्यों के आधार पर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
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