पिथौरागढ़ , जुलाई 23 -- उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 2.650 किलोग्राम चरस तस्करी के मामले में आरोपी को गुरुवार को दोषी करार देते हुए उसे 15 वर्ष के कठोर कारावास और 1.50 लाख रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना जमा नहीं करने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

यह मामला 08 अगस्त 2024 का है। एसओजी और धारचूला पुलिस टीम ने धारचूला क्षेत्र से सिनियाखोला निवासी सुनील सिंह को 2.650 किलोग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर न्यायालय में वाद दाखिल किया था।

तत्कालीन थाना प्रभारी और विवेचना अधिकारी थाना प्रभारी विजेंद्र शाह की ओर से 04 नवंबर 2024 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक निदेशक अभियोजन राकेश चंद्र ने प्रभावी पैरवी की। अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों और अभियोजन पक्ष की पैरवी के आधार पर विशेष सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त सुनील को चरस तस्करी का दोषी करार देते हुए 15 वर्ष के कठोर कारावास और 1.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

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