पिथौरागढ़ , नवंबर 13 -- उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के विशेष सत्र न्यायाधीश शंकर राज की अदालत ने चरस तस्कर को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

मामले के अनुसार पिथौरागढ़ की जाजरदेवल पुलिस और विशेष अभियान समूह की टीम ने वर्ष 2018 में किशोर कुमार निवासी ग्राम स्यूवन, थाना अस्कोट को 976 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था।

आरोपी के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर न्यायालय में वाद दाखिल किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से ठोस पैरवी के साथ ही मामले में कई गवाह पेश किए गए।

विशेष सत्र न्यायालय ने गुरुवार को आरोपी शंकर को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। अदालत ने जुर्माना अदा न करने की एवज में दो वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया है।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित