चंदौली , अगस्त 30 -- गोवंश तस्करी के मामले में गैंगस्टर एक्ट के आरोपी मोहम्मद यासिर की 49.91 लाख रुपये की अचल संपत्ति कुर्क करने का आदेश जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग ने दिया है। गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत हुई इस कार्रवाई से आरोपी की आपराधिक गतिविधियों से अर्जित संपत्ति पर पुलिस-प्रशासन ने शिकंजा कसा है।

पुलिस के अनुसार, प्रयागराज के पुरामुफ्ती थाना क्षेत्र के भरैठा तालुका मोईनुद्दीनपुर निवासी मोहम्मद यासिर पुत्र तजम्मुल हुसैन के खिलाफ अलीनगर थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। उस पर गोवध निवारण अधिनियम, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम समेत धोखाधड़ी और कूटरचना की धाराओं में भी मुकदमा दर्ज रहा है।

पुलिस की रिपोर्ट और उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर आरोपी द्वारा आपराधिक गतिविधियों से अर्जित अचल संपत्ति की कुर्की के लिए जिलाधिकारी के समक्ष पत्रावली प्रस्तुत की गई थी। वाद संख्या 938/2026 में आदेश जारी करते हुए संपत्ति कुर्क करने के निर्देश दिए गए।

आदेश के तहत प्रयागराज के मौजा भरैठा, तालुका मोईनुद्दीनपुर में खाता संख्या 11 के गाटा संख्या 276 और 277 में आरोपी के 533.33 वर्गमीटर हिस्से तथा खाता संख्या 42 के गाटा संख्या 252 में 285 वर्गमीटर हिस्से को कुर्क किया जाएगा। कुल 818.33 वर्गमीटर संपत्ति का निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार मूल्य 49 लाख 91 हजार 813 रुपये है।

संपत्ति के प्रबंधन के लिए जिला मजिस्ट्रेट प्रयागराज को निर्देश दिए गए हैं। सक्षम मजिस्ट्रेट के माध्यम से संपत्ति को कब्जे में लेने की कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस ने कहा कि गोवंश तस्करी और संगठित अपराध में शामिल आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहेगी। अपराध से अर्जित संपत्ति का चिन्हीकरण कर उसकी कुर्की और जब्ती की कार्रवाई भी जारी रहेगी।

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