चंडीगढ़ , जुलाई 08 -- केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में 18 जुलाई को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएसएसए) के सचिव सुनील कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि लोक अदालत में मोटर दुर्घटना दावा (मोटर दुर्घटना दावा), ट्रैफिक चालान, चेक बाउंस, वैवाहिक विवाद सहित अन्य समझौता योग्य मामलों का निपटारा आपसी सहमति से किया जाएगा।

उन्होंने लोगों से अपील की कि जिनके मामले इन श्रेणियों में आते हैं, वे लोक अदालत का लाभ उठाकर अपने विवादों का त्वरित और कम खर्च में समाधान करा सकते हैं।

श्री कुमार ने बताया कि डीएसएसए कार्यालय स्थित एडीआर सेंटर में स्थायी लोक अदालत भी नियमित रूप से संचालित होती है। यहां नागरिक सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से जुड़े 21 प्रकार के मामलों में राहत प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए किसी वकील की अनिवार्यता नहीं है। संबंधित व्यक्ति सीधे डीएसएसए कार्यालय पहुंचकर आवेदन पत्र भर सकते हैं और कानूनी प्रक्रिया का लाभ उठा सकते हैं।

उन्होंने कहा कि लोक अदालत का उद्देश्य लोगों को सरल, सुलभ और शीघ्र न्याय उपलब्ध कराना है, जिससे समय और धन दोनों की बचत होती है।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित