चंडीगढ़ , जून 17 -- चंडीगढ़ प्रशासन ने नियमों के उल्लंघन के आरोप में ओला (एएनआई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड) का एग्रीगेटर लाइसेंस छह माह के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। प्रशासन के अनुसार कंपनी द्वारा स्थानीय कार्यालय बंद किये जाने, ड्राइवर कल्याण संबंधी नियमों का पालन नहीं करने तथा नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं दिये जाने के कारण यह कार्रवाई की गयी है।

प्रशासन ने बताया कि यह कदम चंडीगढ़ प्रशासन मोटर वाहन एग्रीगेटर नियम, 2025 के तहत उठाया गया है। लाइसेंस निलंबित होने के बाद ट्राइसिटी क्षेत्र में ओला के माध्यम से संचालित टैक्सी, ऑटो और बाइक टैक्सी सेवाएं प्रभावित होंगी।

इस संबंध में प्रशासन ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया है। नोटिस के अनुसार 17 जून, 2026 से ओला का एग्रीगेटर लाइसेंस छह माह के लिए निलंबित रहेगा। कंपनी से जुड़े कैब और बाइक टैक्सी मालिकों को निर्देश दिये गये हैं कि वे ओला प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी सेवाएं संचालित न करें और ऐप के जरिये कोई बुकिंग स्वीकार न करें।

प्रशासन ने कहा है कि आदेशों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों और संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में वाहनों का चालान किया जा सकता है और उन्हें जब्त भी किया जा सकता है।

इसके अलावा आम लोगों से ओला ऐप के माध्यम से यात्रा बुक नहीं करने और अपनी यात्रा संबंधी जरूरतों के लिए प्रशासन द्वारा पंजीकृत अन्य ऐप आधारित सेवाओं का उपयोग करने की अपील की गयी है।

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