चेन्नई, एक अक्टूबर (वार्ता) तमिलनाडु में नाबालिग लड़कियों के यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों में पोक्सो कानून के तहत गिरफ्तार विवादास्पद ग्रेनाइट कारोबारी आर. वीरमणि पर गुरूवार को सख्त 'गुंडा अधिनियम' की धाराएं लगा दी गयीं।

ग्रेटर चेन्नई सिटी पुलिस आयुक्त ए. अमूलराज ने वीरमणि को गुंडा एक्ट के तहत हिरासत में लेने का आदेश जारी किया, जिसके बाद न्यायिक हिरासत में पुझल केंद्रीय जेल में बंद आरोपी को औपचारिक रूप से आदेश तामील कराया गया। गुंडा अधिनियम के अनुसार, आरोपी को हिरासत की तारीख से एक वर्ष तक जमानत नहीं मिल सकती है और उसे केवल अदालत से ही कानूनी राहत प्राप्त हो सकती है।

उल्लेखनीय है कि अक्टूबर 2025 में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पोक्सो अदालत द्वारा क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करने और नए सिरे से जांच के आदेश के बाद 29 अगस्त को वीरमणि को गिरफ्तार किया गया था। उसके खिलाफ पोक्सो अधिनियम, भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत मामले दर्ज किए गए हैं।

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