भरतपुर , दिसम्बर 23 -- राजस्थान में डीग जिले के पंचायत टोडा ग्राम की प्रशासक कश्मीरा को पद से हटाने के आदेश पर राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा लगा दी गयी है।
प्राप्त जानकारी के अनुसर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा करायी गयी जांच के बाद पंचायत प्रशासक कश्मीरा को ग्राम पंचायत की बैठकों में लगातार अनुपस्थित रहने के आरोप लगाते 17 दिसंबर को हटा दिया गया था। इस आदेश के खिलाफ प्रशासक कश्मीरा ने राजस्थान उच्च न्यायालय में जयपुर पीठ में एस.बी. सिविल मैरिट याचिका दायर की।
न्यायालय ने सभी आदेशों के प्रभाव और संचालन पर तत्काल प्रभाव से स्थगन प्रदान किया। उच्च न्यायालय के इस आदेश के बाद, प्रशासक पद से हटाने की कार्रवाई पर अस्थायी रोक लग गयी है।
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