गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही , अक्टूबर 31 -- छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले में आपराधिक मामले में 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रहने के कारण एक शासकीय शिक्षक के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है। जिला शिक्षा अधिकारी ने मरवाही विकासखंड के माध्यमिक शाला लिटियासरई में पदस्थ शिक्षक एलबी लालबहादुर प्रजापति को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

शिक्षा विभाग से शनिवार को प्राप्त जानकारी के अनुसार, शिक्षक लालबहादुर प्रजापति के विरुद्ध थाना मरवाही में गंभीर धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में पुलिस ने 26 अक्टूबर को उन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया था। न्यायालय के आदेश पर उन्हें न्यायिक हिरासत में जिला जेल गौरेला भेज दिया गया।

विभागीय अधिकारियों के अनुसार, किसी शासकीय कर्मचारी के आपराधिक मामले में गिरफ्तार होने तथा 48 घंटे से अधिक समय तक पुलिस हिरासत अथवा न्यायिक हिरासत में रहने की स्थिति में नियमानुसार निलंबन का प्रावधान है। इसी आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम नौ के अंतर्गत शिक्षक लालबहादुर प्रजापति के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की है।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि निलंबन अवधि में संबंधित शिक्षक को शासकीय प्रावधानों के अनुरूप जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। वहीं, न्यायिक हिरासत से रिहाई के बाद उनके प्रशासनिक मुख्यालय का निर्धारण अलग से विभागीय आदेश जारी कर किया जाएगा।

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