बारां , जुलाई 17 -- राजस्थान में बारां में बहुचर्चित नगर परिषद उपाध्यक्ष गौरव शर्मा हत्याकांड में न्यायालय ने शुक्रवार को दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी।

पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदाशु ने बताया कि आठ जून 2023 को परिवादी निरंजन शर्मा ने अपने साले गौरव शर्मा की हत्या के संबंध में कोतवाली थाना में मामला दर्ज कराया था। इस मामले को केस ऑफिसर स्कीम में शामिल किया गया। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों राजेन्द्र उर्फ राजू और रामकुंवर मीणा के विरुद्ध साक्ष्य जुटाए और उन्हें गौरव शर्मा की हत्या का दोषी पाया।

पुलिस ने घटनास्थल से जुड़े प्रत्येक तथ्य और साक्ष्य को वैज्ञानिक तरीके से संकलित करके न्यायालय में मजबूत आरोप-पत्र प्रस्तुत किया। मामले की लगातार निगरानी की गई और अभियोजन पक्ष के समर्थन में 32 गवाहों के बयान करवाए गए।

उन्होंने बताया कि मामले की जांच कर रहे अधिकारी ने प्रत्येक सुनवाई पर न्यायालय में उपस्थित रहकर गवाहों के बयान प्रभावी ढंग से दर्ज करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुलिस और अभियोजन पक्ष के समन्वित प्रयासों के फलस्वरूप न्यायालय ने दोनों आरोपियों को हत्या का दोषी माना।

श्री अंदाशु ने बताया कि इस महत्वपूर्ण मामले में उत्कृष्ट कार्य करने वाले केस ऑफिसर का उत्साहवर्धन करने के लिए उन्हें विभागीय स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा।

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