गौतमबुद्धनगर , सितंबर 16 -- उत्तर प्रदेश में जनपद गौतमबुद्धनगर परिवहन विभाग ने वायु प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए पुराने एवं समयसीमा पूर्ण कर चुके वाहनों के खिलाफ बड़ी प्रवर्तन कार्रवाई की है। उच्चतम न्यायालय एवं राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेशों के अनुपालन में जनपद में चलाए जा रहे सघन अभियान के दौरान 650 से अधिक वाहनों को जब्त कर पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र (आरवीएसएफ) को सुपुर्द किया गया है।

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) डॉ. उदित नारायण पाण्डेय द्वारा बुधवार को की गई कार्यवाई की जानकारी साझा करते हुए बताया कि, गौतमबुद्धनगर के विभिन्न प्रमुख चौराहों, एक्सप्रेसवे तथा आंतरिक मार्गों पर परिवहन विभाग की प्रवर्तन टीमों ने सघन चेकिंग अभियान संचालित किया। इस दौरान पुराने डीजल एवं पेट्रोल वाहनों के साथ-साथ अन्य निर्धारित मानकों का उल्लंघन करने वाले वाहनों की भी जांच की गई।

उन्होंने बताया कि दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की रोकथाम एवं पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल तथा 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध लागू है। प्रतिबंधित वाहनों को सड़कों पर चलाना अथवा सार्वजनिक स्थानों पर पार्क करना नियमों का उल्लंघन माना जाता है।

परिवहन विभाग की इस कार्रवाई से पुराने वाहनों का संचालन करने वाले वाहन स्वामियों में हड़कंप मचा हुआ है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली-एनसीआर में निर्धारित आयु सीमा पूरी कर चुके वाहनों के संचालन के विरुद्ध प्रवर्तन अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।इन वाहनों को नियमानुसार स्क्रैप किए जाने की प्रक्रिया चल रही है।

अभियान के अंतर्गत 650 से अधिक कारों, एसयूवी एवं व्यावसायिक वाहनों को जब्त किया गया। जब्त वाहनों को नियमानुसार अधिकृत केंद्रों को सौंपा गया है, जहां वाहनों की स्क्रैपिंग प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुसार संपादित की जा रही है।

इसी के मद्देनजर परिवहन विभाग की प्रवर्तन टीमों द्वारा जनपद में लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान निर्धारित मानकों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

विभाग का कहना है कि इस कार्रवाई का उद्देश्य प्रतिबंधित वाहनों के संचालन पर प्रभावी रोक लगाना, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना है।

परिवहन विभाग ने वाहन स्वामियों से अपील की है कि यदि उनके पास 10 वर्ष से अधिक पुराना डीजल अथवा 15 वर्ष से अधिक पुराना पेट्रोल वाहन है, तो उसका सार्वजनिक मार्गों पर संचालन न करें। साथ ही ऐसे वाहनों को सार्वजनिक स्थानों अथवा सड़क किनारे पार्क करने से भी बचें।

विभाग ने चेतावनी दी है कि प्रतिबंधित एवं समयसीमा पूर्ण कर चुके वाहनों का संचालन करते पाए जाने पर नियमानुसार प्रवर्तन कार्रवाई की जाएगी। वाहन स्वामियों को सलाह दी गई है कि वे अपने वाहनों की आयु एवं संबंधित नियमों की जानकारी समय रहते प्राप्त कर लें, ताकि कार्रवाई से बचा जा सके।

परिवहन विभाग द्वारा अधिकृत पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र को सुपुर्द किए गए वाहनों के संबंध में नियमानुसार स्क्रैप मूल्य देय होगा। इसके अतिरिक्त वाहन स्वामी को सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट यानी जमा प्रमाणपत्र भी प्रदान किया जाएगा।

विभाग ने बताया कि नियमानुसार सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का उपयोग नया वाहन खरीदते समय रोड टैक्स में छूट तथा वाहन निर्माता की ओर से उपलब्ध अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। वाहन स्वामियों को सलाह दी गई है कि वे अधिकृत आरएसवीएफ केंद्रों के माध्यम से ही स्क्रैपिंग की प्रक्रिया पूरी कराएं और संबंधित प्रमाणपत्र सुरक्षित रखें।

जिन वाहन स्वामियों के वाहन निर्धारित आयु सीमा पूरी करने वाले हैं, उनके लिए परिवहन विभाग ने समय रहते आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने का विकल्प भी बताया है। विभाग के अनुसार, वाहन स्वामी निर्धारित नियमों एवं प्रक्रिया का पालन करते हुए ऐसे वाहनों को उन राज्यों अथवा जिलों में स्थानांतरित कर सकते हैं, जहां संबंधित प्रतिबंध लागू नहीं है।

हालांकि, इसके लिए वाहन स्वामियों को संबंधित परिवहन विभाग से आवश्यक अनुमति एवं NOC प्राप्त करना होगा। वाहन स्थानांतरण से पहले संबंधित राज्य या जिले में वाहन के संचालन की अनुमति, पंजीकरण संबंधी नियमों और अन्य आवश्यक शर्तों की जानकारी लेना जरूरी होगा।

परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि जनपद में वायु प्रदूषण की रोकथाम, पर्यावरण संरक्षण और नियमों के प्रभावी अनुपालन के लिए प्रवर्तन अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। प्रमुख मार्गों, चौराहों और अन्य स्थानों पर प्रतिबंधित एवं समयसीमा पूर्ण कर चुके वाहनों की जांच की जाएगी।

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