भिण्ड , जुलाई 31 -- मध्यप्रदेश के भिण्ड जिले में यातायात नियमों के उल्लंघन पर मोबाइल कोर्ट की कार्रवाई के दौरान गोहद तहसीलदार की सरकारी कार पर अवैध रूप से हूटर लगा मिलने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 10 हजार रुपये का चालान किया और मौके पर ही हूटर उतरवा दिया। अभियान के दौरान कुल 38 वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 70 हजार 200 रुपये का जुर्माना वसूला गया।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार गोहद अनुभाग में पदस्थ तहसीलदार राकेश श्रीवास्तव अपनी सरकारी कार से भिण्ड से गोहद की ओर ड्यूटी पर जा रहे थे। इसी दौरान मेहगांव क्षेत्र में भिण्ड-ग्वालियर नेशनल हाईवे-719 पर न्यायिक मजिस्ट्रेट स्वाति बघेल के नेतृत्व में मोबाइल कोर्ट के माध्यम से विशेष वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा था।

जांच के दौरान तहसीलदार की सरकारी कार पर मोटर वाहन नियमों के विपरीत हूटर लगा पाया गया। इस पर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 10 हजार रुपये का चालान करते हुए वाहन से तत्काल हूटर हटवाया। अभियान में न्यायालयीन स्टाफ तथा मेहगांव थाना प्रभारी रविन्द्र शर्मा के नेतृत्व में पुलिस बल भी मौजूद रहा। टीम ने हाईवे से गुजरने वाले वाहनों की सघन जांच की। इस दौरान कई वाहनों से काली फिल्म हटवाई गई तथा दस्तावेजों और यातायात नियमों के पालन की जांच की गई।

अभियान के दौरान कुल 38 वाहनों के चालान बनाए गए, जिनसे 70 हजार 200 रुपये का जुर्माना वसूला गया। वहीं नियमों का गंभीर उल्लंघन पाए जाने पर चार चारपहिया वाहन और दो मोटरसाइकिल जब्त कर न्यायालयीन कार्रवाई के लिए भेज दिए गए। अधिकारियों के अनुसार जब्त वाहनों को न्यायालय के आदेश के बाद ही छोड़ा जाएगा।

प्रशासन ने कहा कि सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए जिले में मोबाइल कोर्ट की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित