पिथौरागढ़ , जून 06 -- उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के सत्र न्यायाधीश ने गैर इरादतन हत्या के मामले में शनिवार को दोषी को सात वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मामले के अनुसार 20 फरवरी 2018 को कोतवाली डीडीहाट के अंतर्गत उद्यान विभाग सानदेव में कार्यरत उमेश सिंह की गैर इरादतन हत्या के मामले में पुलिस ने चन्द्र प्रकाश आर्या निवासी कोटसाली, देघाट (अल्मोड़ा) के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के तहत मुकदमा दर्ज किया था।
जांच के दौरान डीडीहाट पुलिस ने मामले की गहन विवेचना करते हुए पर्याप्त साक्ष्य जुटाए और 18 मई 2018 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता महेन्द्र आर्या द्वारा की गई।
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