पंचकूला , जुलाई 30 -- हरियाणा सरकार ने सरकारी महाविद्यालयों में कार्यरत पात्र एक्सटेंशन लेक्चररों और गेस्ट लेक्चररों को सेवा सुरक्षा देने के लिए तैयार किए गए 'हरियाणा एक्सटेंशन लेक्चरर एवं गेस्ट लेक्चरर (सेवा सुरक्षा) नियम, 2026' का प्रारूप सार्वजनिक कर दिया है। सरकार ने इस पर 14 अगस्त, 2026 शाम 5 बजे तक शिक्षकों, संगठनों और आम नागरिकों से सुझाव एवं आपत्तियां मांगी हैं।

ड्राफ्ट नियमों के अनुसार पात्र शिक्षकों को 57,700 रुपये मासिक समेकित मानदेय, 2 प्रतिशत वार्षिक वेतनवृद्धि, राज्य सरकार के अनुरूप महंगाई भत्ता, छह माह का मातृत्व अवकाश, 15 दिन का पितृत्व अवकाश, आकस्मिक अवकाश तथा अन्य अवकाश सुविधाएं देने का प्रस्ताव है।

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