, Oct. 5 -- कृषि मंत्री ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए किसान को निर्धारित क्लस्टर में ही आवेदन करना होगा। क्लस्टर का चयन एक पंचायत या दो समीपवर्ती पंचायतों के आधार पर किया जाएगा। गेंदा फूल की खेती के लिए किसान के पास भूमि उपलब्ध होना जरूरी है। अपनी भूमि नहीं होने वाले किसान निर्धारित एकरारनामा के आधार पर भी योजना का लाभ ले सकते हैं। भूमि दस्तावेज में आवेदक का नाम स्पष्ट नहीं होने की स्थिति में वंशावली प्रस्तुत करनी होगी।
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