पंचकूला , अगस्त 14 -- हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम के सेक्टर-96 में औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने की अनुमति के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।
यह क्षेत्र जीएमयूसी-2031 के अंतिम विकास योजना के परिवहन एवं संचार जोन में आता है। औद्योगिक इकाइयों के लिए कुल शुद्ध नियोजित क्षेत्र के उपलब्ध 25 प्रतिशत तक अनुमति दी जा सकेगी।
शहरी स्थानीय निकाय विभाग की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार सेक्टर-96 का कुल शुद्ध नियोजित क्षेत्र 259.58 एकड़ है। इसका 25 प्रतिशत 64.895 एकड़ बनता है।
यह सार्वजनिक सूचना नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग की 28 अप्रैल, 2026 की नीति को 10 नवंबर, 2017 की नीति के साथ पढ़ते हुए जारी की गई है। वर्ष 2026 की नीति के तहत किसी भी परिवहन एवं संचार सेक्टर में औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए 25 प्रतिशत तक क्षेत्र में अनुमति दी जा सकती है।
सेक्टर-96 में कुल शुद्ध नियोजित क्षेत्र के अनुमत 25 प्रतिशत के भीतर औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के इच्छुक आवेदकों को निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा के समक्ष ऑनलाइन सीएलयू पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा।
विभाग ने इच्छुक व्यक्तियों, कंपनियों, फर्मों और ट्रस्टों को आवेदन करने के लिए सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन की तारीख से दो महीने का समय दिया है। इस अवधि के बाद प्राप्त किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों पर भी दो महीने की अवधि पूरी होने के बाद ही विचार किया जाएगा।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि 64.895 एकड़ को अंतिम रूप से उपलब्ध क्षेत्र नहीं माना जाएगा। कुल शुद्ध नियोजित क्षेत्र की अधिकतम अनुमत 25 प्रतिशत सीमा में वास्तविक रूप से कितना क्षेत्र उपलब्ध होगा, यह विभाग के समक्ष प्राप्त आवेदनों पर लिए जाने वाले फैसलों पर निर्भर करेगा।
इस अवधि में प्राप्त आवेदनों की जांच सेक्टर में उपलब्ध शेष क्षेत्र के आधार पर की जाएगी और उन पर संबंधित अधिनियमों, नियमों और नीतियों के अनुसार फैसला लिया जाएगा।
सार्वजनिक सूचना के मुताबिक दो महीने की यह आवेदन अवधि सेक्टर-96, गुरुग्राम के परिवहन एवं संचार क्षेत्र में 28 अप्रैल, 2026 की नीति तथा 10 नवंबर, 2017 की नीति के तहत औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने की अनुमति चाहने वालों के लिए दी गई है।
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