बालोद , जुलाई 28 -- छत्तीसगढ़ के बालोद में गांजा तस्करी के मामले में विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस श्वेता उपाध्याय गौर की अदालत ने 48 वर्षीय आरोपी अशोक चौरे को पांच साल के कठोर कारावास की आज सजा सुनाई है।

अदालत ने उस पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को छह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

मिली जानकारी के अनुसार मामला 27 अक्टूबर 2024 का है। सहायक उपनिरीक्षक अनित राम यादव को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बालोद थाना क्षेत्र के रहने वाले ग्राम तरौद टिकरापारा निवासी अशोक चौरे अपनी मोटरसाइकिल से अवैध गांजा लेकर मालीघोरी नहर नाली रोड से चिल्हाटीकला गांव की ओर जा रहा है।

सूचना के बाद पुलिस टीम आरक्षकों और गवाहों के साथ मौके के लिए रवाना हुई। पुलिस टीम ने चिल्हाटीकला-खरखरा नहर नाली रोड पर आरोपी को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके पास मौजूद नीले-सफेद रंग के कपड़े के बैग में गांजा मिला।

वजन करने पर कुल 4 किलो गांजा बरामद हुआ। जिसकी कीमत करीब 32 हजार रुपए आंकी गई थी। मामले में सहायक उपनिरीक्षक अनित राम यादव ने डौंडीलोहारा थाने में एनडीपीएस एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कराई थी।

मामले की विवेचना निरीक्षक वीणा यादव ने की। सुनवाई के दौरान शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक घनश्याम सिंह साहू ने पैरवी की। जिसके बाद न्यायालय ने यह सजा सुनाई है।

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