कोण्डागांव , अगस्त 06 -- छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में विशेष न्यायालय ने गुरुवार को गांजा तस्करी के मामले में एक आरोपी विवेक कुमार दुबे को दोषी करार देते हुए उसे 10 वर्ष का सश्रम कारावास और एक लाख रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर उसे एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

यह मामला थाना केशकाल क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार तीन फरवरी 2024 को पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से अवैध रूप से गांजा का परिवहन कर रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने केशकाल के आईटीआई चौक के सामने एचएच-30 मुख्य मार्ग पर कार्रवाई करते हुए टीवीएस राइडर मोटरसाइकिल रोककर जांच की थी। जांच के दौरान आरोपी विवेक कुमार दुबे (34) निवासी आवास विकास कॉलोनी मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश) के कब्जे से 21.050 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा बरामद किया गया था।

इस मामले में थाना केशकाल में अपराध दर्ज कर न्यायालय में सुनवाई हुई। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट 1985) कोण्डागांव खिलावन राम रिगरी ने आरोपी को दोष करार देते हुए यह सजा सुनाई।

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