पटना , जून 29 -- िहार की राजधानी पटना स्थित मादक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस) एक्ट की एक विशेष अदालत ने गांजा की तस्करी के जुर्म में सोमवार को एक व्यक्ति को 12 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा के साथ एक लाख रूपये का जुर्माना भी किया। पटना सिविल कोर्ट स्थित एनडीपीएस एक्ट की विशेष अदालत संख्या 1 ने मामले में सुनवाई के बाद सीमलीगूढा , उडिसा जिले के निवासी दिलीप पासवान को एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को 6 माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी।

मामले के विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार सिन्हा ने बताया कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के अधिकारियों ने कि गुप्त सूचना के आधार पर पटना जिले के नौबतपुर थाना क्षेत्र स्थित कनपा पुल के निकट दोषी को पांच क्विंटल 41 किलोग्राम गांजा के साथ गिरफ़्तार किया था। गांजा की यह खेप सीमलीगुढा उडीसा से नौबतपुर लाई जा रही थी। उन्होंने बताया कि अभियोजन ने इस मामले में आरोप साबित करने के लिए जहां विशेष अदालत में चार गवाहों का बयान कलम बंद करवाया था वहीं 39 कागजात भी पेश किए थे।

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