पटना , जून 23 -- बिहार की राजधानी पटना स्थित केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को एक वरीय डाकपाल समेत तीन डाक कर्मियों को तीन-तीन वर्षों के सश्रम कारावास की सजा के साथ बारह-बारह लाख रुपए का जुर्माना भी किया।
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद रुस्तम ने मामले में सुनवाई के बाद छपरा मुख्य डाकघर के तत्कालीन वरीय डाकपाल राजेश्वर पासवान, डाक सहायक जयशंकर ओझा एवं डाक सहायक जुगल किशोर को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम तथा भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। अदालत ने सभी दोषियों को अपने सरकारी पद का भ्रष्ट दुरुपयोग करते हुए एक आपराधिक षड्यंत्र के तहत जालसाजी एवं कूट रचना कर सरकारी राशि के गबन करने का दोषी करार दिया है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषियों को छ:- छ: माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी।
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