गरियाबंद , जून 15 -- छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने जिला जेल परिसर के आसपास ड्रोन संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है।

जिला प्रशासन से आज मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार कलेक्टर भगवान सिंह उइके ने बंदियों की सुरक्षा, जेल परिसर की संवेदनशीलता तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर जिला जेल की 200 मीटर परिधि को 'नो ड्रोन फ्लाई जोन' घोषित किया है। इसके साथ ही भारतीय न्याय संहिता की धारा 188 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश प्रभावी कर दिया गया है।

आदेश के अनुसार अब कोई भी व्यक्ति जिला जेल परिसर तथा उसके आसपास निर्धारित सीमा क्षेत्र में बिना अनुमति ड्रोन का संचालन नहीं कर सकेगा। प्रशासन का मानना है कि जेल परिसर के ऊपर अथवा आसपास ड्रोन गतिविधियां सुरक्षा संबंधी जोखिम पैदा कर सकती हैं।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने नागरिकों से सुरक्षा संबंधी निर्देशों का पालन करने और प्रतिबंधित क्षेत्र में ड्रोन संचालन से बचने की अपील की है।

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