भरतपुर , मई 11 -- राजस्थान में धौलपुर जिले में उपभोक्ताओं को गेहूं वितरित न करके उसका गबन करने के आरोप में उचित मूल्य के नौ दुकानदारों के प्राधिकार पत्र निलंबित करके उनके खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश जारी किए गए हैं।
गबन किए गए गेहूं की राशि आरोपी राशन डीलरों की अचल संपत्ति से वसूल की जाएगी। जिला रसद विभाग के सूत्रों ने सोमवार को बताया कि ग्राम पंचायत पिपरौआ के पूरनसिंह, मढ़ाभाऊ के जनकसिंह, पिपरौन के राधेश्याम, मनियां के केवीएसएस मनिया, लीलोठी के धारासिंह मीणा, दौपुरा के रतनसिंह, खिडौरा के जीएसएस खिडौरा, एकटा के व्यवस्थापक रामलखन, पद्मावती स्वयं सहायता समूह और मांगरौल के सत्यप्रकाश शर्मा पर गेहूं गबन का आरोप है।
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