भोपाल , सितंबर 09 -- गणेशोत्सव और अन्य त्योहारी आयोजनों के दौरान धार्मिक पंडालों एवं झांकियों में बिजली साज-सज्जा के लिए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अस्थाई विद्युत कनेक्शन लेने की अपील की है। कंपनी ने धार्मिक उत्सव समितियों और बिजली उपभोक्ताओं से अनधिकृत तरीके से बिजली का उपयोग नहीं करने तथा निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन अस्थाई कनेक्शन लेने को कहा है।

कंपनी के अनुसार अस्थाई कनेक्शन के लिए बिजली कंपनी के पोर्टल पर निर्धारित प्रपत्र में सही विद्युत भार दर्शाते हुए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ लाइसेंसी विद्युत ठेकेदार की टेस्ट रिपोर्ट संलग्न करना तथा वायरिंग सहित अन्य विद्युत कार्य लाइसेंसधारी ठेकेदार से ही कराना होगा।

आवेदित विद्युत भार के अनुरूप सुरक्षा निधि और अनुमानित विद्युत खपत की राशि अग्रिम जमा कराने के बाद बिजली कंपनी से अस्थाई कनेक्शन की रसीद लेना अनिवार्य होगा। रसीद की प्रति पंडाल या झांकी के सामने लगानी होगी। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि स्वीकृत विद्युत भार से अधिक भार का उपयोग नहीं किया जाए।

अस्थाई विद्युत कनेक्शन मीटरयुक्त होगा और विद्युत देयक की बिलिंग नियमानुसार अस्थाई कनेक्शन के लिए लागू घरेलू दर पर की जाएगी। झांकियों के निर्माण और विद्युत साज-सज्जा के दौरान सुरक्षा नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करने तथा किसी भी स्थिति में अनधिकृत विद्युत उपयोग नहीं करने की अपील की गई है। अधिक जानकारी के लिए कंपनी के टोल फ्री नंबर 1912 पर संपर्क किया जा सकता है।

कंपनी ने बताया कि अस्थाई कनेक्शन लिए बिना अधिक भार से बिजली का उपयोग करने पर ट्रांसफार्मर जलने और दुर्घटना की आशंका रहती है। इससे पारेषण एवं वितरण प्रणाली प्रभावित होने के कारण विद्युत आपूर्ति बाधित हो सकती है। अनधिकृत विद्युत उपयोग पाए जाने पर विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत उपयोगकर्ता और संबंधित विद्युत ठेकेदार के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही संबंधित ठेकेदार का लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई भी की जा सकती है।

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