रायपुर , सितंबर 21 -- छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में गणेशोत्सव के दौरान श्रद्धालुओं और दर्शकों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस कमिश्नरेट ने यातायात व्यवस्था में बदलाव करते हुए शहर के प्रमुख प्रवेश मार्गों पर मध्यम और भारी मालवाहक वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध की अवधि बढ़ा दी है। यह व्यवस्था 27 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी।

पुलिस के अनुसार गणेश प्रतिमाओं और आकर्षक सजावट को देखने के लिए शाम से देर रात तक बड़ी संख्या में लोग शहर के विभिन्न इलाकों में पहुंच रहे हैं। इसके कारण प्रमुख सड़कों पर यातायात का दबाव बढ़ रहा है। इसी के मद्देनजर पुलिस कमिश्नर ने मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत मध्यम और भारी मालवाहक वाहनों के शहर में प्रवेश को प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया है।

आदेश के मुताबिक रिंग रोड-1 और रिंग रोड-2 से शहर की ओर आने वाले 19 प्रमुख प्रवेश मार्गों पर मध्यम और भारी मालवाहक वाहनों का आवागमन सुबह 5 बजे से रात 2 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा।

प्रतिबंधित मार्गों में तेलीबांधा थाना चौक, केनाल रोड प्रवेश मार्ग, महावीर नगर चौक, राजेंद्र नगर चौक, पचपेड़ीनाका, संतोषीनगर, भाठागांव, कुशालपुर, रायपुरा, डीडी नगर, अरिहंत नगर, टाटीबंध चौक, हीरापुर टर्निंग, गोगांव तिराहा, गोंदवारा तिराहा, पाटीदार भवन के सामने तक भनपुरी, विधानसभा रोड व्हीआईपी तिराहा, एक्सप्रेस-वे ब्रिज के नीचे रिंग रोड-1 से आने वाला मार्ग और कचना रेलवे क्रॉसिंग शामिल हैं।

इसके साथ ही गणेशोत्सव के दौरान तेलघानीनाका और स्टेशन क्षेत्र में हल्के मालवाहक वाहनों के प्रवेश और आवागमन पर लागू प्रतिबंध की अवधि भी बढ़ाई गई है। पिकअप, टाटा एस और ऑटो ट्रेलर समेत हल्के मालवाहक वाहनों पर पहले शाम 5 बजे से रात 7 बजे तक रोक थी। अब 27 सितंबर तक इन वाहनों का आवागमन शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित