बैतूल , अक्टूबर 14 -- मध्यप्रदेश के बैतूल जिले के सावलमेंढा क्षेत्र के खोमई में विद्युत वितरण कंपनी की टीम ने बिजली चोरी के आरोप में छह लोगों के खिलाफ विद्युत अधिनियम की धारा 135 के तहत प्रकरण दर्ज किए हैं। जांच के दौरान बिजली के अवैध उपयोग में इस्तेमाल किए जा रहे तार भी जब्त किए गए। इसके अलावा क्षेत्र में संचालित एक वाइन शॉप पर 1 लाख 47 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
विद्युत वितरण कंपनी के अनुसार, जांच के दौरान बिजली चोरी के मामले सामने आने पर यह कार्रवाई की गई। अभियान में प्रबंधक जलज वाईकर, लाइनमैन मुरारी ठाकुर सहित पांच कर्मचारी शामिल थे। हालांकि, संबंधित लोगों का पक्ष और वाइन शॉप पर लगाए गए जुर्माने का विस्तृत आधार उपलब्ध नहीं हो सका है।
कंपनी ने उपभोक्ताओं से वैध विद्युत कनेक्शन के माध्यम से ही बिजली का उपयोग करने की अपील की है। धारा 135 के तहत प्रकरण दर्ज होना आरोप सिद्ध होना नहीं है और मामले में आगे की कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के अनुसार होगी।
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