चंडीगढ़ , मई 15 -- हरियाणा सरकार ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि संबंधी नए निर्देश जारी किए हैं।
नए प्रावधानों के अनुसार खेल उपलब्धियों के आधार पर मिलने वाली वेतन वृद्धि सक्षम प्राधिकारी द्वारा दावे की स्वीकृति के अगले महीने से प्रभावी होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि संबंधित प्रतियोगिता की समाप्ति तिथि से एक वर्ष के भीतर दावा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इन निर्देशों का उद्देश्य खेल उपलब्धियों से जुड़े प्रोत्साहनों को अधिक स्पष्ट और व्यवस्थित बनाना है।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी पत्र में बताया गया है कि 1990 में जारी पुराने निर्देशों की समीक्षा के बाद नए प्रावधान लागू किए गए हैं। साथ ही, आउटसोर्सिंग स्पोर्ट्स पर्सन्स पॉलिसी के तहत सीधी भर्ती से नियुक्त खिलाड़ियों को अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिलेगा।
राज्य सरकार पहले से ही राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं, प्रशिक्षण शिविरों, पर्वतारोहण अभियानों और सिविल सेवा खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले कर्मचारियों को विशेष सुविधाएं प्रदान कर रही है। इनमें प्रतियोगिता अवधि को ड्यूटी मानना, विशेष आकस्मिक अवकाश, यात्रा सुविधा और उत्कृष्ट प्रदर्शन पर वेतन वृद्धि शामिल हैं।
सरकार ने सभी विभागों और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इन प्रावधानों की जानकारी सभी कर्मचारियों तक पहुंचाई जाए और उनका सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए।
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