नयी दिल्ली , अक्टूबर 13 -- दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में जेल में बंद 'यूनाइटेड अगेंस्ट हेट' के संस्थापक खालिद सैफी को 10 दिन की अंतरिम जमानत प्रदान की है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी की अदालत ने यह राहत खालिद को पारिवारिक विवाह समारोह में शामिल होने और अपनी 85 वर्षीय बीमार मां की देखभाल के लिए दी है।

खालिद ने अदालत में याचिका दाखिल कर 15 दिनों की अंतरिम जमानत मांगी थी। उन्होंने दलील दी थी कि उन्हें अपनी भतीजी की शादी में भाग लेना है और उनकी मां की तबीयत ठीक नहीं है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि यद्यपि अभियोजन पक्ष का कहना है कि दुल्हन खालिद की निकटतम रिश्तेदार नहीं है, लेकिन जांच में यह सत्यापित हुआ है कि वह उनकी रिश्तेदार हैं और विवाह का आयोजन वास्तविक है।

न्यायालय ने यह भी माना कि खालिद की मां की आयु अधिक है और वे सामान्य रूप से बीमार हैं, भले ही कोई विशिष्ट मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई हो। अदालत ने कहा, "विवाह समारोह में शामिल होने और वृद्ध मां के साथ समय बिताने की अनुमति दी जाती है।"अदालत ने खालिद को 14 से 23 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत दी है। उन्हें 20 हजार रुपये के निजी मुचलके और समान राशि के जमानत बॉण्ड पर रिहा किया जाएगा। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया कि सैफी को 23 अक्टूबर की शाम तक संबंधित जेल अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण करना होगा।

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