पटना , जून 20 -- हत्या के प्रयास एवं अग्नेयास्त्रों के के अवैध इस्तेमाल के मुकदमे में अभियुक्त बनाए गए खान ग्लोबल स्टडीज के निदेशक खान सर उर्फ़ उर्फ़ फैजल खान और उनके तीन सहकर्मियों को बिहार की राजधानी पटना के प्रधान जिला जज की अदालत ने आज अंतरिम राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर 25 जून 2026 तक के लिए रोक लगा दी ।पटना के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रुपेश देव की अदालत ने खान सर और उनके तीन सहकर्मियों अजीत कुमार, कन्हैया कुमार सिंह और अंकित कुमार पांडेय की ओर से मामले में दाखिल की गई अलग-अलग अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किया है। पूर्व में खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दिए गए आदेश के अनुपालन में पटना पुलिस ने आज सीलबंद लिफाफे में मामले की केस डायरी अदालत में पेश कर दी। अदालत ने सील बंद केस डायरी लोक अभियोजक को पढ़ने के लिए सौंपा और सील बंद लिफाफे में 23 जून 2026 को अदालत में वापस करने का निर्देश दिया।
अदालत ने याचिका पर सुनवाई के लिए 25 जून 2026 की तिथि निश्चित करते हुए खान सर और उनके तीनों सहकर्मियों की गिरफ्तारी पर इस शर्त के साथ रोक लगा रखी है वह पुलिस को अनुसंधान में मदद करेंगे और जब भी पुलिस उन्हें तलब करे वह हाजिर होंगें।
गौरतलब है कि खान सर के कोचिंग संस्थान के नजदीक हुई गोलीबारी के वायरल वीडियो के आधार पर कदमकुआं थाना की पुलिस ने खान सर और उनके दो सुरक्षा कर्मियों के अलावा अन्य अज्ञात के खिलाफ बीएनएस और शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं में 04 जून 2026 को कदम कुआं थाना में कांड संख्या 418/2026 दर्ज किया है।
दूसरी और इसी मामले के जेल में बंद खान सर के दो सुरक्षा कर्मियों के नियमित जमानत याचिका पर भी आज सुनवाई हुई। अदालत ने उनकी जमानत याचिका पर भी सुनवाई के लिए 25 जून 2026 की अगली तिथि निश्चित की है। तबतक दोनों जेल में ही रहेंगे।
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