अल्मोड़ा , मई 29 -- उत्तराखंड के अल्मोड़ा में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा बड़ी कार्यवाही की गई है। खाद्य नमूनों के मानकों पर खरा नहीं उतरने के मामले में तीन निर्माता कंपनियों और संबंधित विक्रेताओं पर कुल 8.80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

विभाग के अनुसार जांच के दौरान लिए गए अमूल कुल इलायची, अनिक घी और चिली (मिर्च) पाउडर के नमूने राजकीय प्रयोगशाला रुद्रपुर में परीक्षण के दौरान निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए। इसके बाद संबंधित मामलों में न्यायालय में वाद दायर किए गए।

सुनवाई के बाद अपर जिलाधिकारी एवं न्याय निर्णायक अधिकारी युक्ता मिश्र ने संबंधित खाद्य कारोबारियों एवं निर्माता कंपनियों पर आर्थिक दंड लगाया। आदेश के अनुसार अमूल कुल इलायची के विक्रेता दयाल पांडे, जागेश्वर पर 15 हजार रुपये तथा निर्माता कंपनी अमूलीफाइड डेयरी (जीसीएमएमएफ लिमिटेड की इकाई), गांधीनगर, गुजरात पर तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।

इसी प्रकार अनिक घी के विक्रेता श्रीग सिंह बोरा, चनौदा पर 50 हजार रुपये तथा निर्माता कंपनी अनिल घी प्रोडक्ट्स लिमिटेड, यूनिट-2, देवास (मध्य प्रदेश) पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं चिली पाउडर के विक्रेता सुरेंद्र सिंह, चौखुटिया पर 15 हजार रुपये तथा निर्माता कंपनी श्री भवानी प्रोडक्ट्स, पनकी औद्योगिक क्षेत्र, कानपुर (उत्तर प्रदेश) पर 02 लाख रुपये का दंड अधिरोपित किया गया।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के सहायक आयुक्त एवं अभिहित अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि उपभोक्ताओं को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए विभाग की ओर से नियमित जांच अभियान चलाया जा रहा है। खाद्य मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित विक्रेताओं और निर्माता कंपनियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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