बरेली , अगस्त 6 -- उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिला में न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) सिद्धार्थ ने खाद्य सुरक्षा से जुड़े कुल 12 मामलों में तीन लाख 35 हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया है।

प्रशासनिक सूत्रों से गुरुवार को मिली जानकारी के अनुसार, जुलाई 2026 के मामलों में फर्म काशी पूड़ी कचौड़ी भंडार के संचालक निशांत जायसवाल और जितेंद्र जायसवाल पर पंजीकरण की शर्तों का पालन न करने तथा कोविड-19 अवधि में जारी दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के मामले में 75-75 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।

इसके अलावा सोनू गुप्ता, दीपक कुमार, गोपीकृष्ण, अनिल गुप्ता, श्यामलाल, शिवकरण गुप्ता और सुजीत कुमार पर बिना पंजीकरण खाद्य कारोबार संचालित करने के आरोप में 10 हजार से 25 हजार रुपये तक का अर्थदंड लगाया गया है।

अधिकारियों ने बताया कि गुप्ता कोल्ड ड्रिंक एंड टी स्टॉल के पनीर, रोहित के खोया तथा राजेश कुमार के बेसन के नमूने जांच में अवमानक पाए जाने पर प्रत्येक के विरुद्ध 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है।

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