उज्जैन , सितंबर 10 -- मध्यप्रदेश के उज्जैन में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा खाद्य कारोबारकर्ताओं के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों की सुनवाई के बाद कुल सात लाख 21 हजार रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया है।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार मिथ्याछाप खाद्य पदार्थों के निर्माण, संग्रहण एवं विक्रय, अमानक खाद्य पदार्थों के निर्माण एवं विक्रय, प्रतिबंधित खाद्य पदार्थों के विक्रय तथा बिना खाद्य लाइसेंस एवं पंजीयन के खाद्य कारोबार करने के मामलों में संबंधित कारोबारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई।

अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (एडीएम) अतेंद्र सिंह गुर्जर ने प्रकरणों की सुनवाई के बाद संबंधित खाद्य कारोबारकर्ताओं पर कुल सात लाख 21 हजार रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया।

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