सहारनपुर , नवंबर 29 -- सहारनपुर के जिलाधिकारी मनीष बंसल और एसएसपी आशीष तिवारी ने आज खनन से संबंधित वाहनों गन्ना तौल केंद्रों से चीनी मिलों को जाने वाले वाहनों से होने वाले संभावित हादसों से बचाव के संबंध में संबंधितों की बैठक ली।

बैठक में श्री बंसल ने कहा कि वाहन स्वामी बिना एचएसआर की प्लेट लगाए वाहनों का संचालन नहीं करेंगे। खनन पट्टाधारक और क्रशर मालिक ऐसे वाहनों में खनिज सामग्री नहीं भरेंगे। उल्लंघन करने पर उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे वाहन स्वामी अपने वाहनों में एचएसआरपी नंबर प्लेट और वाहन की बोडी पर वाहन का नंबर खुदवाना सुनिश्चित करें। ऐसा ना होने पर वाहनों का चालान और उनकी जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। सभी पट्टाधारक और क्रशर स्वामी सभी नियमों और शर्तों का कड़ाई से पालन करें और समस्त कैमरे 24 घंटे और सातों दिन व्यवस्थित ढंग से सही दिशा में फोकस का संचालन करें। वीडियो रिकार्डिंग सुरक्षित रखे। वाहनों में किसी भी हालत में ओवरडोज खनिज ना भरें।

उन्होने निर्देश दिए कि पट्टाधारक और क्रशर स्वामी बिना वीटीएस पंजीकरण और बिना एआईएस 140 जीपीएस डिवाइस लगे वाहनों में उपखनिज को लोड नहीं करेंगे। इसके उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वाहन स्वामी कुशल और प्रशिक्षित चालक अपने वाहनों पर रखें। उनकी उम्र 18 से कम नहीं होनी चाहिए और वे नशा आदि ना करते हों। ड्राइविंग लाइसेंस और स्वास्थ्य संबंधी औपचारिकताएं पूरी करता हो। वाहनों को किसी भी हालत में तेज गति से ना चलाया जाए।

डीएम ने गन्ना ढोने वाले सभी ट्रैक्टर ट्राली में रेट्रो रिफलेक्टर टेप अनिवार्य रूप से लगाने के भी निर्देश दिए। ट्रालियों में गन्ना उनकी क्षमता के अनुसार भरे जाएं। ट्रैक्टर में नंबर प्लेट लगी होनी चाहिए। ट्रैक्टर का पंजीकरण और बीमा अवश्य होना चाहिए। कोई भी नाबालिक ट्रैक्टर ना चलाए। सभी चीनी मिल उनके ठेकेदार इन नियमों का सख्ती के साथ पालन कराएं। बैठक में एसपी देहात सागर जैन, एडीएम संतोष बहादुर सिंह, एआरटीओ एमपी सिंह, जिला गन्नाधिकारी सुशील कुमार आदि मौजूद रहे।

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