कौशांबी , फरवरी 20 -- उत्तर प्रदेश में कौशांबी जिले की एक अदालत ने 12 वर्ष पुराने हत्या के मामले में शुक्रवार को आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 35 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन के अनुसार मंझनपुर थाना क्षेत्र के ऊनो गांव निवासी राजन कुमार ने 4 अक्टूबर 2013 को थाने में सूचना दर्ज कराई थी कि उसके 19 वर्षीय भाई नंदू की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना पूरी करने के बाद आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई एडीजे तृतीय की अदालत में चली, जहां उभय पक्षों के तर्कों और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के परीक्षण के बाद न्यायालय ने अभियुक्त नीरज तिवारी को हत्या का दोषी पाया।
न्यायाधीश शिरीन जैदी ने दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त नीरज तिवारी को आजीवन कारावास तथा 35 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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