कौशांबी , जुलाई 31 -- उत्तर प्रदेश में कौशांबी जिले की एक अदालत ने शुक्रवार को नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार वादिनी ने दो अक्टूबर 2023 को कोखराज थाना में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री के साथ हरीलाल प्रजापति निवासी कोखराज ने दुष्कर्म किया है। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध भादवि की धारा 376 ए 376 ब एवं 5/6 पाक्सो एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया और जांच के उपरांत आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया।

मामले की सुनवाई एडीजे 7 एफटीसी फर्स्ट की अदालत में शुरू हुई। उभय पक्ष के तर्कों को सुनने एवं पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के उपरांत अदालत ने दुष्कर्म के इस मामले में आरोपी हरीलाल प्रजापति को दोषी पाया जिस पर आज जज नरेंद्रनाथ पांडेय ने अभियुक्त को 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा के साथ 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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