कौशांबी , सितंबर 22 -- उत्तर प्रदेश में कौशांबी जिले की एक अदालत ने मंगलवार को जानलेवा हमला करने के एक मामले में दोषी पाए जाने पर दो अभियुक्तों को 10-10 वर्ष के कारावास और प्रत्येक पर 17500 रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार 24 अगस्त 2024 को वादी द्वारा पश्चिमशरीरा थाना में सूचना दर्ज कराई गई कि उसके पुत्र खुशहाल सिंह को रास्ते में रोकर कपिल व उसका साथी जुगराज निवासी लकौडा़ ने कुल्हाड़ी और लोहे के राड से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में दोनों आरोपियों के विरुद्धबीएनएस की धारा 109, 115, 118, 117, 351, 352 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना उपरांत आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया जिसकी सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय प्रथम की अदालत में शुरू हुई।
उभय पक्ष के तर्कों को सुनने एवं पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के उपरांत अदालत ने इस मामले के आरोपी कपिल,व जुगराजको दोषी पाया जिस पर आज जज नरेंद्र नाथ पांडेय ने दोनों आरोपियों को 10 10 वर्ष की कारावास की सजा के साथ प्रत्येक पर 17500 रुपए अर्थ दण्ड की सजा सुनाई है।
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