कोण्डागांव , अप्रैल 28 -- छत्तीसगढ़ के कोण्डागांव जिले के केशकाल विकासखण्ड अंतर्गत विश्रामपुरी क्षेत्र में आज प्रशासन की सतर्कता से एक बाल विवाह को समय रहते रोक दिया गया।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार, ग्राम पंचायत कुम्हारपारा (बड़ेराजपुर) में एक नाबालिग युवक का विवाह तय होने की सूचना सोशल मीडिया एवं विभागीय माध्यमों से प्राप्त हुई थी। इस पर कलेक्टर नुपूर राशि पन्ना के निर्देश पर जिला बाल संरक्षण इकाई, महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस विभाग एवं चाइल्ड हेल्पलाइन की संयुक्त टीम ने तत्काल कार्रवाई की।
जांच के दौरान दस्तावेजों के सत्यापन में वर की आयु 18 वर्ष 3 माह पाई गई, जो कि विधि द्वारा निर्धारित विवाह योग्य आयु से कम है, जबकि वधु बालिग है। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के प्रावधानों, दंडात्मक कार्रवाई और सामाजिक दुष्परिणामों की जानकारी दी।
समझाइश के बाद दोनों परिवार निर्धारित कानूनी आयु पूरी होने तक विवाह स्थगित करने पर सहमत हो गए। प्रशासनिक टीम द्वारा मौके पर पंचनामा तैयार कर बाल विवाह को रोका गया।
इस कार्रवाई में तहसीलदार बड़ेराजपुर, थाना प्रभारी विश्रामपुरी, परिवीक्षा अधिकारी, चाइल्ड हेल्पलाइन टीम एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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