भभुआ , अक्टूबर 16 -- बिहार के कैमूर जिले में जिला प्रशासन ने मृतक रंजय कुमार उर्फ धनजि पासवान के आश्रित परिवार को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 45 के तहत आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई है।

मृतक की आश्रित माता मीरा कुंवर को निर्धारित मुआवजे की प्रथम किस्त के रूप में 4 लाख 12 हजार 650 रुपये का भुगतान किया गया है। वहीं, परिवार को कुल 8 लाख 25 हजार 150 रुपये की सहायता राशि दी जानी है।

जिला जनसंपर्क कार्यालय की ओर से शुक्रवार को सूचना के अनुसार, पुलिस अधीक्षक की ओर से न्यायालय में आरोप-पत्र समर्पित किए जाने के बाद मुआवजे की दूसरी किस्त के रूप में शेष 4 लाख 12 हजार 500 रुपये का भुगतान किया जाएगा।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित