नैनीताल , सितंबर 15 -- उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के आय से अधिक संपत्ति मामले में नैनीताल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को इस प्रकरण को दूसरी पीठ को रेफर करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।

इस मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति आलोक महरा की पीठ ने इस मामले में निर्णय जारी करने से इंकार करते हुए अपने आदेश में स्पष्ट किया कि विगत 08 सितंबर को इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया गया था, लेकिन कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण पीठ का इसमें निर्णय दिया जाना उचित नहीं होगा।

अदालत ने रजिस्ट्री को निर्देश जारी करते हुए कहा कि इस आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को नयी पीठ के समक्ष नामित करने हेतु मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित