कोट्टायम , सितंबर 17 -- केरल में कोट्टायम की सतर्कता अदालत ने राज्य के पूर्व पुलिस महानिदेशक टोमिन जे. थचनकरी को आय से अधिक संपत्ति के मामले में चार साल के कठोर कारावास और 30,84,892 रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी है।

पूछताछ आयुक्त एवं विशेष न्यायाधीश (सतर्कता) के.वी. रजनीश की अदालत ने सुनवाई पूरी होने के बाद थचनकरी को दोषी करार दिया और सजा सुनायी। सजा सुनाये जाने से पहले पूर्व डीजीपी ने गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला देते हुए चिकित्सा दस्तावेज प्रस्तुत किए और अधिकतम नरमी बरतने की गुहार लगायी थी। अदालत ने हालांकि अपराध के समय उनकी वरिष्ठ प्रशासनिक स्थिति और जन विश्वास के उल्लंघन का हवाला देते हुए सजा कम करने की याचिका खारिज कर दी।

फैसले के तुरंत बाद थचनकरी को हिरासत में ले लिया गया। उन्हें तिरुवनंतपुरम की पूजप्पुरा सेंट्रल जेल स्थानांतरित किया जायेगा।

यह मामला जनवरी 2003 से जुलाई 2007 के बीच का है, जब थचनकरी पर आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा था। सतर्कता विभाग की जांच के अनुसार, इस अवधि के दौरान उन्होंने 64.70 लाख रुपये की अघोषित संपत्ति और खर्च जुटाया था, जो उनकी आधिकारिक आय से करीब 135.80 प्रतिशत अधिक था। वर्ष 2007 में उनके उप महानिरीक्षक पद पर पदोन्नत होने के बाद जांच में तेजी आई और 2013 में विजिलेंस ने आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल किया। तब तक थचनकरी अपर पुलिस महानिदेशक बन चुके थे और बाद में राज्य के शीर्ष पुलिस प्रमुख पद तक पहुंचे।

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