कोलकाता , मई 19 -- पश्चिम बंगाल में कोलकाता नगर निगम (केएमसी) ने तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी से जुड़ी संपत्तियों पर कथित अवैध निर्माण के लिए दो नोटिस जारी किए हैं।
नगर निगम के भवन विभाग द्वारा कोलकाता नगर निगम अधिनियम, 1980 की धारा 400(1) के तहत भेजे गए ये नोटिस भाबानीपुर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 73 में स्थित 121, कालीघाट रोड और 188ए, हरीश मुखर्जी रोड पर स्थित संपत्तियों से संबंधित हैं।इनमें एक नोटिस अभिषेक की माता लता बनर्जी के नाम पर जारी किया गया है, जबकि दूसरा नोटिस तृणमूल कांग्रेस नेता से जुड़ी कंपनी लिप्स एंड बाउंड्स को भेजा गया है। नोटिस के अनुसार दोनों पतों पर निर्माण के कुछ हिस्से कथित तौर पर स्वीकृत भवन योजनाओं से हटकर बनाए गए हैं।
सूत्रों के मुताबिक केएमसी अधिनियम की धारा 400(1) के तहत, नगर आयुक्त को अनधिकृत निर्माण के मामलों में ध्वस्त या कार्य रोकने का आदेश देने का अधिकार है, हालांकि किसी भी प्रकार का विध्वंस करने से पहले, संपत्ति के मालिक को नोटिस जारी किया जाना चाहिए और उन्हें जवाब देने का अवसर दिया जाना चाहिए। नोटिस प्राप्तकर्ताओं को कथित तौर पर अवैध भागों को सात दिनों के भीतर ध्वस्त करने का निर्देश देता है। वैकल्पिक रूप से उन्हें इसी अवधि के भीतर यह स्पष्ट करने के लिए कहा गया है कि नगर निकाय स्वयं विध्वंस क्यों न करे। केएमसी ने संपत्तियों से संबंधित भवन योजनाओं, स्वीकृत मानचित्रों और अन्य संबंधित दस्तावेजों को भी प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है।
नोटिस में आगे कहा गया है कि यदि जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाते हैं, तो निगम सात दिनों से कम का अतिरिक्त नोटिस जारी करके विध्वंस की कार्यवाही कर सकता है। इस प्रकार के विध्वंस के दौरान होने वाला खर्च संपत्ति मालिकों को वहन करना होगा।
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