आगरमालवा , जुलाई 24 -- मध्यप्रदेश के आगरमालवा जिले में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक का अपहरण कर लाठी-डंडों से पीटकर हत्या करने के करीब दो वर्ष पुराने चर्चित मामले में न्यायालय ने सभी आठ आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मधुसूदन जंघेल ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर धारासिंह, दरबारसिंह, मेहरबानसिंह, दशरथसिंह, पारस, राहुल, बनेसिंह और दिनेश को हत्या के मामले में दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। मामले में शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक अशोक गवली ने प्रभावी पैरवी की।

अभियोजन के अनुसार घटना चार मई 2024 की रात की है। फरियादी फरमान ने पुलिस को बताया था कि वह अपने दोस्तों कृष्णपाल, आयुष शर्मा और संदीप ठाकुर के साथ अर्जुन नगर कॉलोनी स्थित मैदान में बैठा था। इसी दौरान दो कारों में सवार होकर आए आरोपियों ने कृष्णपाल पर लाठी-डंडों से हमला किया और उसे जबरन कार में बैठाकर अपने साथ ले गए। बीच-बचाव करने पर फरमान को भी जान से मारने की धमकी दी गई।

बाद में आरोपी फरियादी और उसके साथियों को विभिन्न स्थानों पर बुलाते रहे। अंततः मालीखेड़ी रोड स्थित नाग मंदिर के पास कृष्णपाल गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिला। उसे पहले जिला अस्पताल और बाद में उज्जैन रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई।

घटना के अगले दिन पुलिस ने हत्या, अपहरण, धमकी और अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया। विवेचना के दौरान चार अन्य आरोपियों की संलिप्तता भी सामने आने पर कुल आठ आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश किया गया। लंबी सुनवाई के बाद न्यायालय ने सभी आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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