कुशीनगर , मार्च 6 -- उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में डीजल एवं पेट्रोल पम्पों से डिब्बे, कंटेनर, बोतल अथवा अन्य पात्रों में ईंधन की आपूर्ति पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है।
जिला पूर्ति अधिकारी कृष्ण गोपाल पाण्डेय ने जनपद के समस्त पेट्रोल एवं डीजल पम्प संचालकों/वितरकों को निर्देशित किया है कि किसी भी परिस्थिति में डिब्बे, कंटेनर, बोतल या अन्य पात्र में पेट्रोल-डीजल न दिया जाए। ईंधन की आपूर्ति केवल दोपहिया, चारपहिया अथवा अन्य वाहनों के टैंक में ही की जाएगी।
उन्होंने बताया कि इस संबंध में पूर्व में भी निर्देश जारी किए जा चुके हैं। सभी पम्प संचालक इन निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करें। जिला पूर्ति अधिकारी ने चेतावनी दी कि निरीक्षण या जांच के दौरान यदि किसी पेट्रोल-डीजल पम्प पर डिब्बे, कंटेनर या बोतल में ईंधन की आपूर्ति करते हुए पाया गया तो संबंधित पम्प संचालक के खिलाफ लाइसेंसिंग शर्तों तथा मार्केटिंग डिसिप्लिन गाइडलाइन के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने जनपद के सभी पेट्रोल पम्प संचालकों से निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है, ताकि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके।
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