सहारनपुर , सितम्बर 15 -- सहारनपुर जिले की एक अदालत ने कुकर्म के मुकदमें में अभियुक्त को आजीवन कारावास व कुल एक लाख एक हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है।

18 जून 2023 को वादी राजकुमार निवासी ग्राम बडगांव थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर पर अभियुक्त विकास निवासी ग्राम भायला थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर द्वारा प्रार्थी को शराब पिलाकर प्रार्थी के साथ मारपीट कर कुकर्म करना व जाति सूचक शब्दों के प्रयोग करने की सूचना पर धारा- 323, 377 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद सहारनपुर के निर्देशन में आपरेशन कनविक्सन में चिन्हित मॉनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय स्पेशल एससी/एसटी कोर्ट जनपद सहारनपुर द्वारा आज अभियुक्त विकास पुत्र राजेन्द्र बोस निवासी ग्राम भायला थाना देवबन्द सहारनपुर को थाना देवबंद पर धारा-323, 377 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व कुल 01 लाख 01 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया है।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित