जांजगीर-चांपा , जनवरी 14 -- छत्तीसगढ के जांजगीर-चांपा जिले में किसान से धोखाधड़ी के मामले में न्यायिक हिरासत में चल रहे जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू को न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने 50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर उन्हें सशर्त जमानत प्रदान की है। जमानत आदेश के बाद विधायक साहू की बुधवार शाम जिला जेल से रिहाई की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि विधायक बालेश्वर साहू को इससे पूर्व 22 जनवरी तक न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था। न्यायालय द्वारा जमानत स्वीकृत किए जाने के बाद राजनीतिक हलकों में इस फैसले को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। जमानत मिलने की सूचना के बाद उनके समर्थकों में खुशी देखी जा रही है, हालांकि मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।

इससे पहले मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा जिला जेल पहुंचकर विधायक साहू से की गई मुलाकात के बाद यह मामला और अधिक सुर्खियों में आ गया था, जिससे राजनीतिक सरगर्मी भी बढ़ गई थी।

विधायक बालेश्वर साहू के खिलाफ चाम्पा थाना में भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 एवं 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध है। पुलिस अधीक्षक विजय पाण्डेय के निर्देश पर मामले की जांच के लिए विशेष टीम गठित की गई थी, जिसमें सीएसपी योगिता बाली खापर्डे, जांजगीर थाना प्रभारी निरीक्षक मणिकांत पाण्डेय तथा उप निरीक्षक उमेन्द्र मिश्रा को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया। चालान स्वीकार होने के पश्चात मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा जेल वारंट जारी किया गया था। इसके बाद विधायक साहू ने नियमित जमानत के लिए आवेदन किया, जिसे प्रारंभिक रूप से न्यायालय ने खारिज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

चांपा थाना क्षेत्र में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार आरोप है कि वर्ष 2015 से 2020 के दौरान सहकारी बैंक बम्हनीडीह में प्रबंधक पद पर पदस्थ रहते हुए बालेश्वर साहू ने अपने अधीनस्थ कर्मचारी गौतम राठौर के साथ मिलकर किसान राजकुमार शर्मा से 42 लाख 78 हजार रुपए की धोखाधड़ी की। शिकायतकर्ता के अनुसार, किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर लोन की राशि निकाली गई।

फिलहाल न्यायालय से मिली जमानत के बाद विधायक साहू को राहत जरूर मिली है लेकिन प्रकरण की न्यायिक प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी।

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