नयी दिल्ली , अप्रैल 17 -- केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान से राजधानी दिल्ली में मध्यप्रदेश के धार और खरगोन जिले के किसानों ने मिलकर उनके समक्ष करेले की फसल में अमानक बीज और रोपाई से हुए भारी नुकसान का मामला रखा।
इस पर श्री सिंह ने कड़ा रूख अपनाते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि पीड़ित किसानों को उचित मुआवजा दिलाया जाए और दोषी कंपनी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उनके निर्देशों के बाद धार जिले के मनावर थाने में संबंधित कंपनी- नुन्हेम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
श्री चौहान ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि किसानों के हित उनके लिए सर्वोपरि हैं। इन निर्देशों के बाद प्राथमिकी में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धाराएं 318(4) और 324(5), आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धाराएं 3 व 7 तथा बीज अधिनियम, 1966 की धारा 19 के तहत मामला दर्ज किया गया । प्राथमिकी में नुन्हेम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना को आरोपी के रूप में दर्ज किया गया है।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित