हनुमानगढ़ , मई 22 -- राजस्थान में हनुमानगढ़ के यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम मामलों के विशेष न्यायालय ने एक किशोरी का अपहरण करके उससे दुष्कर्म करने के आरोपी काे शुक्रवार को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
विशेष न्यायाधीश ने आरोपी विजय कुमार को किशोरी से दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए उस पर कुल 65 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार हनुमानगढ़ टाऊन थाना क्षेत्र में मार्च 2020 में आरोपी विजय किशाेरी को बहला फुसला कर ले गया और उससे दुष्कर्म किया था।
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