हनुमानगढ , जनवरी 21 -- राजस्थान में हनुमानगढ़ के यौन अपराध बाल संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम न्यायालय ने किशोरी से दुष्कर्म करने के आराेपी को बुधवार काे दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

विशेष न्यायाधीश ने अभियुक्त राजेंद्र कुमार को किशोरी से दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए उस पर कुल 65 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।

मामले के अनुसार हनुमानगढ़ जंक्शन थाना क्षेत्र में जुलाई 2023 में किशोरी को बहला फुसलाकर ले गया और उससे कई बार दुष्कर्म किया। किशोरी घर से चार लाख 65 हजार रुपये भी ले गई।

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