मुरैना , मार्च 26 -- मध्यप्रदेश के मुरैना जिले की एक अदालत ने किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में एक युवक को दोषी मानते हुए तीन वर्ष के सश्रम कारावास और दो हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) रश्मि अग्रवाल ने बताया कि 21 मई 2025 को पीड़िता किशोरी ने अपनी मां और परिजनों के साथ स्टेशन रोड थाने में लिखित आवेदन देकर मोहल्ले के दीपक उर्फ दीपू जाटव पर लगातार परेशान करने और छेड़छाड़ का आरोप लगाया था।

आवेदन के अनुसार आरोपी पिछले तीन माह से उसे परेशान कर रहा था। एक मई 2025 की शाम जब वह दुकान जा रही थी, तब आरोपी ने उसका हाथ पकड़कर अभद्र व्यवहार किया। बाद में पीड़िता ने यह बात अपने परिजनों को बताई।

इसके बाद 20 मई को जब परिजन आरोपी के घर समझाने गए तो वहां विवाद और मारपीट की घटना भी हुई, जिसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई। प्रारंभ में शर्म के कारण पीड़िता ने छेड़छाड़ की बात नहीं बताई थी।

पुलिस ने मामले में अपराध दर्ज कर जांच पूरी कर विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) में चालान प्रस्तुत किया। न्यायालय में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई गई।

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