भीलवाड़ा , फरवरी 18 -- राजस्थान में भीलवाड़ा के यौन अपराध बाल संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम न्यायालय ने एक किशोरी से अश्लील हरकत करने के आरोपी को बुधवार को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
विशिष्ट न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्र ने अभियुक्त सत्यनारायण उर्फ सत्तू (26) को किशोरी से अश्लील हरकतें करने का दोषी मानते हुए उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार शाहपुरा थाना क्षेत्र में 20 जुलाई 2025 को रात में अभियुक्त सत्यनारायण किशोरी के घर घुस गया और उससे अश्लील हरकतें की।
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